उत्पाद सिपाही कोर्ट केस अपडेट

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JSSC उत्पाद सिपाही की नियुक्ति पर पिछले सभी उम्मीदवारों को जोरदार झटका लगा है। बता दें की ये नियुक्ति वर्ष 2018 से लटका हुआ था जिसका दौड़ हाल में ही हुआ है।

जाने क्या है मामला…

JSSC उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की नियुक्ति को रद्द करने को लेकर चुनौती दिया गया था. याचिका में कहा गया था की ये सविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है.JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी. आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।उम्मीदवारों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने को गलत बताया था. उम्मीदवार अमित उरांव, अजय दास व अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. JSSC ने एक नवंबर 2021 को जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था की JSSC ने वर्ष 2018 में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

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लंबे समय के बाद आया कोर्ट का जजमेंट

JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती में लगातार कई वर्षो के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर के इसका फाइनल जजमेंट आया है। बता दें की हाल में ही झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ पूरा किया गया है जिसमे 16 अभ्यर्थीयों की जान जा चुकी है।पुराने अभ्यर्थीयों को निराशा हाथ लगी है जबकि नए अभ्यर्थीयों के हक में कोर्ट का फैसला आया है।

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